Draft Notification

Draft Notification
ड्राफ्ट सुचनापत्र

1. Short title and commencement  
     संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

    i.  यह सूचना Environment Impact Assessment Notification 2020 (आगे EIA नोटिफिकेशन 2020 से उल्लेख होगा) कहा जायेगा

   ii. यह नोटिफिकेशन सरकारी राजपत्र मे अंतिम सूचना के प्रकाशन से अमल मे आएगा।

2. Application of the notification
    अधिसूचना का अमल

    
      यह अधिसूचना प्रादेशिक जल को शामिल करते हुए समग्र भारत मे अमल होगा।

3. Definition व्याख्या

     ( 1)  Accredited Environment Impact Assessment Consulant Organization ( अधिकृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सलाहकार संगठन) जो आगे चलकर ACO से उल्लेखनीय  होगा।
 
      यह एक संगठन है जो Quality Council of India  के शिक्षा  और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मान्यता समिति (National accreditation Board for Education and Training - NABET)  या दूसरी कोई agency के साथ जुड़ी हुई संस्था, जैसा कि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है


  (2) Act

         Act का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986,  (1986 का अधिनियम क्रमांक 29)


  (3) Appraisal (मूल्यांकन)

      Appraisal का अर्थ निर्धारित फॉर्म(स) और EIA की आखिरी रिपोर्ट को जोड़ कर सभी दस्तावेज की जाँच का अमल, पूर्व पर्यावरण मंजूरी के अनुदान के लिए मूल्यांकन समिति के द्वारा जनता मंत्रणा का परिणाम


  (4)  Appraisal Committee (मूल्यांकन समिति)

   
केंद्रीय स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या
संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या
जिल्ला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,

जैसी स्थिति हो।

   (5)  Baseline data (मूलाधार आंकड़े - जो आगे चल कर BLD के रूप से उल्लेखनीय है)

   BLD का अर्थ है हवा , पानी, जमीन, किसी प्रदेश की वनस्पति, पशु वर्ग , सामाजिक - आर्थिक इत्यादि से संबंधित डेटा सहित पूर्व- परियोजना Pre-project) या Pre-expansion  डेटा का विवरण


(6) Border Area (सीमा क्षेत्र)

         सीमा क्षेत्र का अर्थ भारत के सीमावर्ती देशों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर हवाई दूरी के भीतर का विस्तार


(7)  Built-up area (निर्मित क्षेत्र)

       निर्मित क्षेत्र का अर्थ सभी भूतल  पर निर्मित या आवृत क्षेत्र को उसके basement और अन्य सेवा क्षेत्रो सहित एक साथ रखा गया है, जिसमे इमारत या भवन निर्माण परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है।

(8)  Capital dredging (केपिटल निकर्षण)

       Capital dredging का मतलब विशालकाय जहाज पर काम करने के लिए जहाज प्रणाली को गहरी बनाने के लिए यत् सर्जन करने के लिए समुद्र तल से शुद्ध द्रव्य निकलने की एक बार की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें बंदरगाह और प्रणाली मे भीतर और बाहर किए जाने वाली निकर्षण प्रक्रिया शामिल है।

(9) Category A

       इसका मतलब इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (3) मे सूचीबद्ध  योजना अथवा प्रक्रिया है।


(10) Category B1

       इसका मतलब इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (4) मे सूचीबद्ध  योजना अथवा प्रक्रिया है।


(11)   Category B2

       इसका मतलब इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (5) मे सूचीबद्ध  योजना अथवा प्रक्रिया है।


(12)   Central pollution Control Board (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - आगे चलकर यह CPCB से उल्लेखनीय है। )

            यह बोर्ड जल (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम , 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित है।

(13)   Certificate of Green Building

       यह

Green Rating for Integrated Habitual Assessment (GRIHA)
Leadership in Energy and Environment Design (LEED) India
Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) अथवा कोई तृतीय पक्ष Green Building Rating System   के द्वारा समय समय पर मंत्रालय के द्वारा दिए गए रेटिंग कार्यक्रम का प्रमाणपत्र है।


(14) Cluster (समूह)

            क्लस्टर का मतलब इस अधिसूचना के अनुच्छेद 24 के उप-अनुच्छेद (3) मे दिए गए मापदंड जे अनुसार खानों और पट्टो के समूह द्वारा बना हुआ क्षेत्र है।


(15)   Cluster Certificate

       यह प्रमाणपत्र खान और भूविज्ञान के निर्देशक अथवा कोई ओर पूरक अधिकार के द्वारा खानों और पट्टो के समूह द्वारा दिए जाने  वाला प्रमाणपत्र है।


(16)  Corporate Environment Responsibility ( आगे चलकर यह CER से उल्लेखनीय है।)

     यह EMP (Environmental Management plan - पर्यावरणीय व्यवस्था योजना - जो आगे चलकर CER से उल्लेखनीय है।) का एक हिस्सा है जिसमे प्रोजेक्ट समर्थक EIA अभ्यास के मूल्यांकन के दौरान परियोजना पर जनता के परामर्श और/अथवा सामाजिक जरूरत के आधारित उठे मुद्दे पर तत्काल परिवेश मे पर्यावरण संरक्षण के लिए नियत प्रक्रिया करने हेतु अनिवार्य है।


(17) Coastal Regularity Zone ( तटीय नियामक क्षेत्र - आगे जाकर यह CRZ से उल्लेखनीय है।)

     CRZ , तटीय नियामक क्षेत्र अदिसूचना, 2019 और समय समय पर आगामी संशोधन के तहत अधिसूचित क्षेत्र है।


(18)  Critically Polluted Area (गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र)

 मतलब औद्योगिक समूह अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय समय पर पहचान किया गया क्षेत्र है।


(19)  District or Divisional Level Expert Appraisal Committee ( आगे जाकर यह DEAC से उल्लेखनीय है। )

    यह इस अदिसूचना के उद्देश्य के लिए जिल्ला स्तर अथवा प्रभागीय स्तर पर अदिनियं के विभाग 23 के तहत दी गई सत्ता के अभ्यास मे राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को परियोजना के पर्यावरण मूल्यांकन उससे संदर्भित और उचित सिफारिश बनाने के लिए SEIAA अथवा UTIAA द्वारा गठित  विशेषज्ञ की समिति है।


(20) District Survey Report


          District Survey Report का मतलब ज़िल्लर मे भूमि वृद्धि अथवा निक्षेप की पहचान , जहाँ खुदाई की अनुमति दी जा सकती है, और अवसंरचनात्मक संरचना (infrastructural structure) और स्थापना , कहाँ खुदाई निषिद्ध करनी है और वार्षिक पुनःपूर्ति की गिनती , और उस क्षेत्र में खुदाई के बाद पुनःपूर्ति के लिए दिए जाने वाले समय की इजाजत के लिए भूगर्भशास्त्र विभाग अथवा सिंचाई विभाग अथवा वन विभाग अथवा जनता कार्य विभाग अथवा भूगर्भ जल बोर्ड अथवा रिमोट सेंसिंग  विभाग अथवा खुदाई विभाग आदि के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है।



   (21)   Eco-sensitive Areas (पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र- आगे जाकर ये ESA से उल्लेखनीय है।)

        पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के विभाग 3 के उपविभाग (2) के तहत अधिसूचित और समय समय पर बाद मे संशोधित क्षेत्र है।


(22)  Eco Sensitive zone (पर्यावरण के प्रति संवेदन विस्तार - आगे जाकर ESZ से उल्लेखनीय है।)

      पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के विभाग 3 के उपविभाग (2) के तहत अधिसूचित और समय समय पर बाद मे संशोधित विस्तार है।

(23) Environment Impact Assessment Report (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन - आगे चलकर यह EIA से उल्लेखनीय है।)

        EIA रिपोर्ट इस अधिसूचना के अनुबंध-X म् दिए गए सामान्य संरचना के मुताबिक और नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) के द्वारा निर्धारित सन्दर्भ की शर्तों पर आधारित प्रस्थापित परियोजना के लिए परियोजना समर्थक ACO के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है।


    (a)  Draft EIA report

            Draft EIA Report जनता परामर्श के उद्देश्य के लिए अथवा नियामक प्राधिकरण के दिशाओ के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट है।

    (b) Final EIA report
     
           Final EIA Report जनता परामर्श, जनता के द्वारा उठाए गए चिंताओं को संबोधित विधिवत शमन(शांति) उपायों की कार्यवाही को जोड़कर , समयबद्ध कार्य योजना , प्रतिबद्धित परियोजना प्रस्तावक के द्वारा मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के प्रावधान के बाद तैयार की गई रिपोर्ट है।

  (24)   EIA Coordinator (EIA समन्वयक)
       
           EIA coordinator एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ और कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ के कोऑर्डिनेटर है। और ACO के द्वारा मान्यता दी गई है।


   (25)  Environmental Management Plan (पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना- आगे चलकर ये EMP से उल्लेखनीय है)

    इस अदिसूचना के अनुसूची - XI म् दी गई सामान्य संरचना के मुताबिक परियोजना प्रस्थापित के लिए ACO के माध्यम से परियोजना समर्थक के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है।


  (26)   Expansion (विस्तार)

      Expansion का मतलब खुदाई पट्टा क्षेत्र मे बढ़ोतरी अथवा परियोजना क्षेत्र अथवा कृषि योग्य आदेश क्षेत्र अथवा निर्माण क्षेत्र अथवा क्रमांक अथवा पीढी की क्षमता अथवा उत्पादन क्षमता अथवा प्रवाह क्षमता अथवा संभालने की क्षमता आदि.. स्थिति के मुताबिक प्राप्त पूर्व-EC अथवा पूर्व-EP अथवा अनुसूची परियोजना मे जो अमलीकृत हो सकता हसि, परियोजना संबंधित नियत मर्यादा के पार क्षमर मे बढ़ोतरी की क्षमता को स्थिर करना। खुदाई परियोजना के मामले में अथवा खुदाई  पट्टा क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अथवा उत्पादन क्षमता विस्तार के अनुसार मन जाना चाहिए।


  (27) Expert Appraisal  Committee

         परियोजना के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारामध्यस्थ स्तर पर गठित विशेषज्ञों की समिति है। जो प्रोजेक्ट के संदर्भित और उचित बनाने की सिफारिश करती है।


 (28)   Form  का अर्थ इस अदिसूचना के संलग्न फार्म है।


  (29)  Functional Area Expert ( बाद में FAE से संदर्भित किया गया है) यह ACO द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेषज्ञ है, और ACO के साथ काम करते है।

  (30)  General Condition (बाद में GC से संदर्भित किया गया है) यानी कि कोई भी परियोजना या गतिविधि जो B1 वर्ग में निर्दिष्ट है वह बिना बदलाव लाए केंद्रिय स्तर पर मूल्यांकन होगा। नीचे दिए गए 'अ' या 'ब'  में उल्लेखनीय हिस्से में सम्पूर्ण या आंशिक रुप से स्थित है वह-

     ◆ <अ>• अनुसूची में दिए गए क्रमांक 3, 5, 32, 33 के 10 किमी के अंदर और नीचे दिए गए क्षेत्र के 5 किमी के अंदर की हद

      (१) संरक्षण क्षेत्र
      (२)गंभीर प्रदूषित क्षेत्र
      (३) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र
      (४) राज्यो के बीच या केंद्र शासीत प्रदेश

   ◆ <ब>• नीचे दिए गए क्षेत्र की सीमा के भीतर


      (१) गंभीर प्रदूषित क्षेत्र
      (२) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विस्तार 

    

  (31) Island Coastal Regulatory Zone (द्वीप तटीय नियामक क्षेत्र - बाद में यह ICRZ से संदर्भित किया गया है) यह क्षेत्र द्वीप तटीय नियामक क्षेत्र अधिसूचना , 2019 के अंतर्गत अधिसूचित है और समय समय पर होने वाले अनुवर्ती संशोधनिय है।

  (32) Maintenance dredging 






   

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